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Jet Airways: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज की ₹538 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली

Jet Airways: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹538 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक भवन शामिल हैं, जो विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के तहत पंजीकृत हैं।

इनमें एयरलाइन के संस्थापक नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल शामिल हैं। ये संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत के कई राज्यों में स्थित हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की।

Jet Airways: ईडी ने केनरा बैंक द्वारा शुरू किए गए धोखाधड़ी मामले में नरेश गोयल और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया। एफआईआर में, बैंक ने आरोप लगाया कि उसने अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइन के लिए ₹848 करोड़ की क्रेडिट सीमा और ऋण को मंजूरी दी थी, जिसमें से ₹538 करोड़ बकाया थे। नरेश गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में हिरासत में हैं।

ईडी ने जेट एयरवेज के संस्थापक पर विदेशों में ट्रस्टों की स्थापना के माध्यम से पैसे निकालने का आरोप लगाया है, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था। ईडी के आरोपों के अनुसार, इन ट्रस्टों के फंड को अपराध की आय माना गया था।

ईडी द्वारा उद्धृत एक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि जेट एयरवेज द्वारा प्राप्त ऋण का उपयोग न केवल संपत्ति खरीद के लिए बल्कि फर्नीचर, कपड़े और गहने खरीदने के लिए भी किया गया था।

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12 सितंबर को अदालत में सुनवाई के दौरान, नरेश गोयल ने तर्क दिया कि विमानन क्षेत्र बैंक ऋण पर निर्भर करता है और सभी फंडों को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उनके वकीलों ने दावा किया कि उन्होंने न तो अपने या अपने परिवार के नाम पर कोई ऋण प्राप्त किया और न ही ऐसे ऋणों के लिए गारंटर के रूप में काम किया।

उन्होंने बताया कि 2011 से पहले जेट एयरवेज द्वारा प्राप्त बैंक ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सहारा एयरलाइंस का अधिग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, नरेश गोयल ने जानबूझकर अपने बैंक खातों और संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं छिपाई। हालाँकि, अदालत ने कहा कि उनके बयानों से भारत और विदेश दोनों में उनके वित्तीय मामलों के संबंध में पारदर्शिता की कमी का संकेत मिलता है।

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